इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट के एक ज,ज ने जब इंदौर के मुख्य न्या,यिक मै,जिस्ट्रेट को शनिवार देर रात फ़ोन किया और उनसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मुनव्वर फ़ारूक़ी के प्रो,डक्शन वॉ,रंट पर लगाई गई रोक और अं,तरिम ज़,मानत से जुड़े आदेश को चेक करने के लिए कहा, तब जाकर कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को इंदौर की जे,ल से रि,हा किया गया.
इससे पहले दिन में इंदौर जे,ल प्र,शासन ने फ़ारूक़ी को ये कहते हुए रि,हा करने से इनकार कर दिया था कि उन्हें प्रयागराज के सीजेएम यानी मुख्य न्या,यिक मै,जिस्ट्रेट की ओर से उनके पहले जारी किए गए प्रो,डक्शन वॉ,रंट को रोकने को लेकर कोई आ,धिका,रिक जानकारी मिली है.
अख़बार से बात करते हुए इंदौर सें,ट्रल जे,ल के अ,धीक्षक, राजेश बांगडे ने कहा, “हमें पहले ये आदेश नहीं मिला था, हालांकि, सर्वोच्च न्या,यालय के एक न्या,याधीश ने इंदौर के मुख्य न्या,यिक मै,जिस्ट्रेट को फ़ोन किया और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किए गए आदेशों को चेक करने के लिए कहा और कहा कि अगर ये पहले ही अपलोड हो गए हैं, तो इनका अनुपालन करें. हमने साइट चेक की और देखा कि ये अपलोड थे, इसलिए रात 11 बजे छोड़ा गया.”
इंदौर के तुकोगंज पु,लिस स्टे,शन में द,र्ज एक मामले में मुनव्वर को अंतरिम ज़,मानत देते हुए ज,स्टिस आर एफ़ नरीमन की अ,ध्यक्षता वाली सु,प्रीम को,र्ट की एक बेंच ने उत्तर प्रदेश के जॉर्ज टाउन पु,लिस स्टेशन में कॉमेडियन के ख़ि,लाफ़ द,र्ज एक अन्य मामले के संबंध में जारी प्रो,डक्शन वॉ,रंट पर रोक लगा दी थी.
हालांकि, शीर्ष अ,दालत के आदेश के एक दिन बाद, जे,ल वि,भाग के अ,धिका,रियों ने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रयागराज की सीजेएम अदालत से कोई आ,धिका,रिक जानकारी नहीं मिली है, जिसमें उन्हें प्रोडक्शन वॉ,रंट पर रोक के बारे में बताया गया हो.
(बीबीसी से साभार)