सु,प्रीम को,र्ट ने जन्म प्रमाणपत्र के कथित जा,लसा,जी मा,मले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सां,सद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दी गई ज,मानत को चु,नौती देने संबंधी उत्तर प्रदेश स,रकार की तीन अलग-अलग या,चिकाओं को बृहस्पतिवार को खा,रिज कर दिया। न्या,यमूर्ति अशोक भूषण, न्या,यमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्या,यमूर्ति एम आर शाह की एक पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्या,यालय के 13 अक्टूबर, 2020 के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य स,रकार द्वारा दा,यर अ,पील को खा,रिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने ज,मानत दी थी
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘विशेष अनुमति या,चिका खा,रिज की जाती हैं। हम यह स्पष्ट करते हैं कि आदेश में की गई किसी भी टि,प्पणी से सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह केवल जमा,नत देने के संबंध में था।’ उच्च न्या,यालय ने मा,मले में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला को जमा,नत दे दी थी। इन तीनों ने पिछले वर्ष फरवरी में रामपुर की एक अ,दालत में आ,त्मसमर्पण कर दिया था क्योंकि अब्दुल्ला के जन्म प्रमाणपत्र के कथित जा,लसा,जी से संबंधित माम,ले में उनकी अग्रिम ज,मानत या,चिकाओं को खा,रिज कर दिया गया था।
फ,र्जी प्रमाण पत्र मा,मला
भारतीय जनता पा,र्टी के एक सदस्य आकाश सक्सेना ने शि,कायत द,र्ज कराई गई थी जिसमें आ,रोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी को उनके बेटे के लिए विभिन्न स्थानों से दो जन्म प्रमाण पत्र जारी किये गये, एक जन्म प्रमाण पत्र 28 जनवरी, 2012 की तिथि में नगर पा,लिका प,रिषद, रामपुर से और दूसरा 21 अप्रैल, 2015 की तिथि में नगर नि,गम लखनऊ से जारी किया गया है।
ये रहा माम,ला
शि,कायत में आ,रोप लगाया गया था कि पहले जन्म प्र,माण पत्र में जन्म की तिथि एक जनवरी, 1993 है जिसका इस्तेमाल पास,पोर्ट आदि बनाने के लिए किया गया और विदेश यात्रा में इसका दुरु,पयोग किया गया। इसमें आ,रोप लगाया गया है कि दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में जन्म की तिथि 30 सितम्बर, 1990 दर्ज है और इस प्रमाण पत्र का ‘‘दुरु,पयोग’’ सर,कारी द,स्तावेजों, राज्य विधा,नसभा चु,नाव लड़ने आदि में किया गया।
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