ट्रैफिक पुलिस ने लगभग सभी को कभी ना कभी ज़रूर रोका होगा और कई बार ये बहुत परेशान भी करता है. यदि ट्रैफिक पुलिस आपको रोके तो आपको परेशान होने की ज़रुरत नहीं है. ट्रैफिक पु’लिस द्वारा रोके जाने पर ज़रूरी अधिकार ये हैं-
ट्रैफिक पुलिस को किसी भी तरह का जु’र्माना आप पर लगाने के लिए ज़रूरी है कि चालान किताब या ई-चा’लान उसके पास मौजूद हो. अगर ट्रैफिक पुलिस के पास चालान मौजूद नहीं है तो वे आप पर किसी प्रकार का फाइन या जु’र्माना नहीं लगा सकते.
आपको शांत रहने की ज़रुरत है और ये कोशिश करिए कि मौजूद अधिकारी को सब ठीक से बताएं. यदि आपसे ग़लती हुई है तो ग़लती को लेकर कारण बताने की कोशिश करिए, अगर आपकी बात अधिकारी को वाजिब लगी तो वो आपको बिना किसी फा’इन के जाने दे सकता है.
जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपको रोकता है तो सबसे पहले वो गाड़ी के काग़ज़ और ड्राईविंग ला’इसेन्स ही दिखाने ही देखने को कहते हैं. ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप पुलिस अधिकारी को ये दस्तावेज दिखाएँ लेकिन ध्यान रहे कि वो आपके दस्तावेज को अपने पास नहीं रख सकते.
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत ये साफ़ बताया गया है कि किसी पब्लिक प्लेस में वाहन चालक को वर्दी धारी पु’लिस अधिकारी को लाइसेंस दिखाना होगा. इस धारा से साफ़ है कि यहाँ सिर्फ़ ला’इसेन्स दिखाने की बात हो रही है, उनके हाथ में देने की नहीं.
आप पर लाल बत्ती में गाड़ी चला देने के लिए, ग़लत पार्किंग के लिए, श’राब पीकर गाड़ी चलाने के लिए, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के लिए, वाहन के अन्दर सिगरेट पीने के लिए, तेज़ गति से चलाने के लिए, बिना लाइसेन्स गाड़ी चलाने के लिए, नंबर प्लेट छुपाने के लिए, सही बीमा ना होने के लिए, प्रदूषण कण्ट्रोल सर्टिफिकेट ना होने के लिए, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन को चलाने के लिए, इत्यादि के लिए जु’र्माना या फाइन लगाया जा सकता है.
अगर पुलिस अधि’कारी सब-इंस्पेक्टर या उससे बड़ी रैंक का है तो ज़रूरी फाइन देकर उसी वक़्त मामले को ख़त्म किया जा सकता है. अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन वाला वाहन चला रहे हैं या बिना परमिट के वाहन चला रहे हैं तो पुलिस के पास आपके वाहन को हिरासत में लेने का अधकार है.
किसी भी सूरत में आपको पुलिस अधिकारी की अवैध मांगों को नहीं मानना है. ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत देने की बिलकुल कोशिश ना करें. उनसे नाम और ब’क्कल नंबर पूछें. अगर कोई अधिकारी ब’क्कल नहीं पहने है तो आपको उसका पहचान पत्र देखने का अधिकार है.अगर पुलिस अधिकारी ऐसा करने से मना करता है तो आपको ये अधिकार है कि आप उसे अपने वाहन के डॉक्यूमेंट ना दिखाएँ.
यदि आपका ड्राइविंग ला’इसेन्स ज़ब्त हो जाता है तो पुलिस आपको एक रसीद देगी. आपका लाइसेंस तब ज़ब्त हो सकता है जब आप लाल बत्ती में गाड़ी चला दें, वाहन में अधिक भार हो, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हों और ड्रा’इविंग करते वक़्त मोबिली का प्रयोग कर रहे हों.
पुलिस आपकी गाड़ी को तब तक नहीं खींच (tow) सकती जब तक के आप उसमें बैठे हैं.खींचने से पहले आपको वाहन ख़ाली कर देना होगा. अगर आपको किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है.
अगर अभि’योजन पर्ची या चा’लान जारी किया जाता है तो ध्यान रहे कि ये बातें उसमें हैं- उस अदालत का नाम और पता जहाँ मु’क़दमा चलेगा, जु’र्म का विवरण, मुक़दमे की तारीख़, वाहन का विवरण, अ’पराधी का नाम और पता, चालान करने वाले अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, जो द’स्तावेज जमा किये गए हैं उनका विवरण
(साभार)