देश और दिल्ली में बढ़ते को’रो’ना के मामलों के बीच रमजान के मौके पर दिल्ली हा’ई’को’र्ट ने म’र’क’ज को आम लोगों के लिए खोलने की मंजूरी नहीं दी है। हालांकि इस दौरान पांच लोग म’र’क’ज में जाकर न’मा’ज अ’दा सकर सकते हैं।
वहीं कोर्ट ने 50 लोगों को र’म’जा’न के लिए म’र’क’ज में प्रवेश की इ’जा’ज’त मांगने वाली याचिका को भी खा’रि’ज कर दिया है। इसके साथ ही हा’ई’को’र्ट ने कें’द्र से भी जवाब मांगा है कि डीडीएमए ( DDMA ) के पा’बं’दी आदेशों को किस तरह से ला’गू किया जा रहा है।
को’र्ट के नि’र्दे’शों को देखते हुए कें’द्र ने सहमति व्यक्त की कि भ’क्तों को र’म’जा’न के महीने में म’स्जि’द में प्रा’र्थ’ना करने की अ’नु’म’ति दी जा सकती है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि दिल्ली में को’वि’ड -1’9 मामलों में बढ़ोतरी के चलते सा’मा’जि’क भे’द को बनाए रखने के लिए भ’क्तों और म’स्जि’द प्र’बं’ध’न को स’ख्ती’ से दि’शा’नि’र्दे’शों का पालन करने की अनुमति दी जाए।
सरकार ने यह भी कहा कि म’स्जि’द के प’दा’धि’का’रि’यों, क’र्म’चा’रि’यों आदि के नाम, जो रो’जाना के कामों का संचालन और प्र’बं’ध’न करेंगे, उन्हें क्षेत्र के स्थानीय स्टेशन हाउस ऑ’फि’स’र (एसएचओ) को दिया जाना चाहिए। इनमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें पूरे दिन म’र’क’ज के अंदर रहने की अनुमति होगी।
आपको बता दें कि कें’द्र स’रकार का ये रु’ख व’क्फ बो’र्ड की ओर से दायर एक याचिका की सु’न’वा’ई के दौरान आया था, जिसमें म”रक’ज को खोलने और 50 लोगों की एं’ट्री की मांग की गई थी।
दरअसल पिछले वर्ष म’हा’मा’री के बीच एक त’ब्ली’गी ज’मा’त म’ण्ड’ली का आ’यो’ज’न किया गया था। को’रो’ना के के’सों में ब’ढ़ो’त’री के बाद बाद 31 मार्च, 2020 से इसे बं’द कर दिया गया है।
(patrika से साभार)